Post Matric

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति

आवेदक की पात्रता   लाभ/राशिआवेदन एवं स्‍वीकृति की प्रक्रिया
आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का हो।अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत होने पर माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय सीमा रूपये 6.00 लाख तक की है। शासकीय संस्थाओं के लिये कोई आय सीमा नही है।व्यवासायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश एवं शुल्क विनियामक आयोग द्वारा शुल्क निर्धारित होने पर पूर्ण शुल्क की प्रतिपूर्ति
शासकीय संस्थानों के पाठ्यक्रम में निर्धारित पूर्ण शुल्क की प्रतिपूर्ति
अशासकीय महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में रूपये 2.50 लाख की आय सीमा तक अनिवार्य शुल्क की एवं रूपये 2.50 लाख से रूपये 6.00 लाख आय सीमा तक  के विद्यार्थियों को अनिवार्य शुल्कों के आधे शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है।
स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठयक्रमों में प्रतिमाह निर्वाह भत्ता-        गैर छात्रावासी-रूपये 300/-         छात्रावासी-रूपये 570/-
पोर्टल http://scholarshipportal.mp.nic.in/ पर निर्धारित तिथि में आवेदन करना होगा।स्वीकृति उपरांत प्रतिपूर्ति विद्यार्थी के बैंक खाते में की जाती है।

पिछड़ा वर्ग

आवेदक की पात्रता   लाभ/राशिआवेदन एवं स्‍वीकृति की प्रक्रिया
आवेदक पिछड़ा वर्ग में मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
पिछली कक्षा में उत्तीर्ण हो।
माता/पिता/अभिभावकों की कुल वार्षिक आय रूपये 3,00,000/- से अधिक  न हो।
प्रतिमाह निर्वाह भत्ता (रूपये में)-कक्षाछात्रावासी गैर छात्रावासी   स्नातक400/-230/-  स्नातकोत्तर450/-230/-  एम.फिल,    पी.एच. डी. 850/-380/- 
अनिवार्य रूप से विद्यार्थी द्वारा दी जाने वाली गैर वापिसी योग्य शुल्क की प्रतिपूर्ति
शासकीय महाविद्यालय/शासकीय विश्वविद्यालयों में संचालित स्ववित्तीय पाठयक्रमों के विद्यार्थियों को पूर्ण शिक्षण शुल्क सहित अन्य अनिवार्य शुल्कों की प्रतिपूर्ति।
नामांकन/पंजीयन, शिक्षण, खेलकूद, यूनिफार्म, पुस्तकालय, पत्र-पत्रिकाएँ, चिकित्सा जाँच आदि के फीस का भुगतान ।
पोर्टल http://scholarshipportal.mp.nic.in/ पर निर्धारित तिथि में आवेदन करना होगा।स्वीकृति उपरांत नोडल विभाग द्वारा  बैंक खाते में भुगतान किया जाता है।