आवेदक की पात्रता | लाभ/राशि | आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया |
विद्यार्थी शासकीय/मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेशित हो।विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग में म.प्र. का मूल निवासी हो।एक ही स्थानीय निकाय/नगरीय/ग्राम पंचायत की भौगोलिक साीमा में महाविद्यालय या विद्यार्थी का मूल निवास स्थित न हो।पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में निधारित आय-सीमा तक के पात्र विद्यार्थी योजना का लाभ ले सकेंगे। विद्यार्थी किसी शासकीय छात्रावास में प्रवेशित न हो। | संभाग स्तर पर प्रतिमाह रूपये 2000/-जिला स्तर पर प्रतिमाह रूपये 1250/-विकासखण्ड स्तर पर प्रतिमाह रूपये 1000/- (अधिकतम 12 माह के लिये) | पोर्टल http://scholarshipportal.mp.nic.in/ पर निर्धारित तिथि में आवेदन करना होगा। प्राचार्य द्वारा सत्यापन एवं स्वीकृति उपरांत नोडल विभाग द्वारा बैंक खाते में भुगतान किया जाता है। |