आवास सहायता योजना

आवेदक की पात्रता   लाभ/राशिआवेदन एवं स्‍वीकृति की प्रक्रिया
विद्यार्थी शासकीय/मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेशित हो।विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग में म.प्र. का मूल निवासी हो।एक ही स्थानीय निकाय/नगरीय/ग्राम पंचायत की भौगोलिक साीमा में महाविद्यालय या विद्यार्थी का मूल निवास स्थित  न हो।पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में निधारित आय-सीमा तक के पात्र विद्यार्थी योजना का लाभ ले सकेंगे।
विद्यार्थी किसी शासकीय छात्रावास में प्रवेशित न हो।
संभाग स्तर पर प्रतिमाह रूपये 2000/-जिला स्तर पर प्रतिमाह रूपये 1250/-विकासखण्ड स्तर पर प्रतिमाह रूपये 1000/-
(अधिकतम 12 माह के लिये)
पोर्टल http://scholarshipportal.mp.nic.in/  पर निर्धारित तिथि में आवेदन करना होगा।
प्राचार्य द्वारा सत्यापन एवं स्वीकृति उपरांत नोडल विभाग द्वारा  बैंक खाते में भुगतान किया जाता है।